लखनऊ, मार्च 28 -- यूपी सरकार ने शहरों के विकास के लिए स्टांप शुल्क का दो फ़ीसदी देने के लिए बार-बार उपयोगिता प्रमाण पत्र देने के झंझट को खत्म कर दिया है। अब दो किस्तों यानी 6 महीने में खर्च के बाद उपयोगिता प्रमाण पत्र देना होगा। इसके बाद अगली किस्त का पैसा मिल जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट बाई सर्कुलेशन इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। स्टांप शुल्क एवं पंजीयन एवं विभाग शहरों में जमीनों की रजिस्ट्री पर दो प्रतिशत विकास शुल्क के रूप में लेता है। इस पैसे को नगर विकास विभाग और आवास विभाग को विकास कराने के लिए दिया जाता है। एक अनुमान की मुताबिक इस समय करीब 30 अरब रुपये इस मद में है। मौजूदा व्यवस्था के मुताबिक अभी पहली किस्त का पैसा खर्च के बाद उपयोगिता प्रमाण पत्र देना होता है, इसके बाद दूसरी क़िस्त का पैसा मिलता है, इससे आवास एवं...