लखनऊ, अप्रैल 24 -- लखनऊ, प्रमुख संवाददाता कैबिनेट ने सहायता प्राप्त अशासकीय महावि‌द्यालयों के शिक्षकों को डेथ ग्रेच्युटी देने के फैसले को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से ऐसे शिक्षक, जिनके द्वारा सेवानिवृत्ति का विकल्प नहीं दिया गया और उनकी मृत्यु 58 वर्ष के पूर्व ही हो गई को लाभ मिलेगा। साथ ही ऐसे भी शिक्षक जिन्होंने 60 वर्ष पर सेवानिवृत्ति का विकल्प भरा किन्तु विकल्प परिवर्तन के लिए निर्धारित अवधि के पूर्व मृत्यु हो गई है, उनके परिजनों को डेथ ग्रेच्यूटी का भुगतान करने का निर्णय किया है। गुरुवार को कैबेनिट बाई सर्कुलेशन हुए निर्णय के के अनुसार 3 फरवरी, 2004 के बाद सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय के ऐसे शिक्षक, जिनके द्वारा सेवानिवृत्ति का विकल्प नहीं दिया गया और उनकी मृत्यु 60 वर्ष के पूर्व ही हो गई तथा ऐसे शिक्षक, जिन्होंने 62 वर्ष पर से...