लखनऊ, अगस्त 7 -- लखनऊ, प्रमुख संवाददाता एडेड माध्यमिक विद्यालयों के जीर्णोद्धार, मरम्मत, पुर्ननिर्माण एवं नवनिर्माण आदि के लिए सांसद व विधायक अपनी निधि से अग्रिम राशि जारी कर सकेंगे। कैबिनेट ने इससे संबंधित एक प्रस्ताव को गुरुवार को मंजूरी प्रदान कर दी। अब तक नियम यह था कि सरकार एडेड स्कूलों को विद्यालय भवनों के जीर्णोद्धार, मरम्मत, पुर्ननिर्माण एवं नवनिर्माण आदि पर होने वाले कुल खर्च का 75 प्रतिशत राशि प्रदान करती थी तथा शेष 25 प्रतिशत राशि विद्यालय को अपने पास से देना पड़ता था। शासन द्वारा उसके हिस्से की राशि जारी किए जाने की शर्त यह है कि पहले एडेड स्कूल प्रबन्धन संबंधित मद के लिए अपने हिस्से की 25 फीसदी राशि जारी करें। 12 जून 2023 को जारी शासनादेश के अनुसार विद्यालयों के हिस्से की 25 फीसदी राशि सांसद या विधायक निधि से भी लिए जाने का प...