नई दिल्ली। हेमलता कौशिक, जून 5 -- दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के स्कूलों में कार्यरत कॉन्ट्रेक्ट टीचर्स (संविदा शिक्षकों) के लिए अच्छी खबर है। केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) ने एक महत्वपूर्ण फैसले सुनाते हुए एमसीडी को कॉन्ट्रेक्ट पर कार्यरत प्राइमरी स्कूल के टीचर्स को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन देने को कहा है। कैट के न्यायिक सदस्य मनीष गर्ग एवं प्रशासनिक सदस्य राजेन्द्र कश्यप की बेंच ने अपने फैसले में कहा कि समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत सभी पर लागू होता है। इसे बरकरार रखा जाना चाहिए। बेंच ने यह भी कहा कि पूरे मामले पर सुनवाई के दौरान पाया गया कि वेतन में असमानता का कोई औचित्य नहीं है। सभी शिक्षक एक समान रूप से कार्य कर रहे हैं, फिर वेतन में असमानता क्यों रखी गई है। बेंच ने कहा कि कॉन्ट्रेक्ट टीचर्स को भी न...