मेरठ, दिसम्बर 25 -- कैंट बोर्ड ने बुधवार को पुलिस, प्रशासन के सहयोग से 32 साल पुराने अवैध निर्माण को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। कैंट बोर्ड में यह अवैध निर्माण 1993 में चिह्नित किया था। तब से मामला विधिक प्रक्रिया में चल रहा था। पुलिस बल की मौजूदगी में हुई इस कार्रवाई से अवैध निर्माणकर्ताओं में हड़कंप मच गया है। कैंट बोर्ड प्रवक्ता जयपाल सिंह तोमर के अनुसार बंगला संख्या 243 के सर्कुलर रोड में अशोक कुमार तनेजा और मोहम्मद यूसुफ की ओर से अवैध निर्माण वर्ष 1993 में किया गया था। तब से यह मामला विधिक प्रक्रिया और अदालती कार्यवाही में विचाराधीन रहा। छावनी अधिनियम 1924 के तहत कारण बताओ, निर्माण रोक और ध्वस्तीकरण के नोटिस पूर्व में ही जारी किए जा चुके थे। निर्माणकर्ताओं ने अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील की थी, जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया गया।...