नई दिल्ली, अप्रैल 21 -- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को साफ कहा कि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ आपराधिक अवमानना का मामला दर्ज करने के लिए उसकी इजाजत की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा करने से पहले अटॉर्नी जनरल की मंजूरी जरूरी है। दरअसल गोड्डा से बीजेपी सांसद के हालिया बयानों के बाद उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई करने की आवाज तेज हो गई है। वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना की कार्रवाई की मांग की थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह बयान दिया। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता वकील से कहा, "आप केस फाइल कीजिए, हमें इसकी इजाजत देने की जरूरत नहीं है। बस अटॉर्नी जनरल से अनुमति लीजिए।" दरअसल, पिछले हफ्ते बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने संसद में और सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट के फैसल...