बगहा, मई 26 -- बगहा, हमारे संवाददाता। हत्या जैसे संगीन आपराधिक कांड में पुलिस की छोटी सी चूक के कारण पीड़ित परिजनों को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। इंसाफ के लिए 28 वर्ष व 16 वर्षों से कोर्ट का पीड़ित चक्कर लगा रहे हैं। ऐसे मामलों को गंभीरता से लेते हुए जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ मानवेंद्र मिश्र की कोर्ट ने बगहा के एसपी से दो केस में केस डायरी उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। कोर्ट का मानना है कि समय से केस डायरी उपलब्ध नही होने से मामला लंबित रह रहा है। इन मामलों में ठकराहां थाना कांड संख्या-82/1997 एवं भैरोगंज थाना कांड संख्या-84/2009 की डायरी शामिल है। जिसको उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि केस के डायरी के अभाव में केस का ट्रायल नहीं हो पा रहा है। पहले भी कोर्ट से इन दोनों कांड में डायरी मांगी जा चुकी है। आज तक दोनों कां...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.