बरेली, सितम्बर 17 -- बरेली। फार्च्यूनर से टक्कर मारकर बाइक सवार से मारपीट कर चार हजार रुपये छीनने और फर्जी रिपोर्ट दर्ज कराकर एक लाख रुपये की रंगदारी मांगने में अदालत ने इंस्पेक्टर प्रेमनगर को रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिये हैं। मामले में सैय्यद सैफ ने अधिवक्ता सद्दाम सलीम के द्वारा कोर्ट में अर्जी दी थी। उनका आरोप था कि 31 अक्टूबर 2024 की रात्रि एसएसडी प्लाजा के पास उसकी बाइक को फार्च्यूनर नंबर यूपी 80 बीआर 0612 ने पीछे से टक्कर मार दी। फार्च्यूनर से उतरे देवांश यादव और उसके साथी राम कुर्मी आदि ने मारपीट कर उससे चार हजार रुपये छीन लिये। आरोपियों ने उसकी बाइक में तोड़फोड़ कर आग लगाने का भी प्रयास किया। बाद में उसके खिलाफ फर्जी रिपोर्ट दर्ज कराकर केस खत्म करने के एवज में एक लाख की रंगदारी मांगने लगे।

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