कानपुर, अगस्त 10 -- हाईकोर्ट के निर्देश पर डीएम ने सुनवाई कर केस्को का दिया आदेश मसवानपुर में कपड़ा फैलाते युवक की करंट लगने से गई थी जान कानपुर, प्रमुख संवाददाता। एक साल पहले मसवानपुर में बालकनी के करीब से गुजरी हाईटेंशन लाइन की चपेट में आकर उमाकांत गुप्ता की मृत्यु के प्रकरण पर डीएम कोर्ट ने केस्को को मृतक के परिजनों को एक महीने के भीतर मुआवजा देने का आदेश दिया है। डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने केस्को, फरियादी का पक्ष सुनकर और विद्युत सुरक्षा निदेशालय की रिपोर्ट के आधार पर यह आदेश जारी किया है। काम के दौरान करंट या हादसे में हुई विभागीय संविदा कर्मचारी की मौत पर सात लाख रुपये और आमजन को एक से तीन लाख रुपये मुआवजा देने का प्रावधान है। 11 अगस्त 2024 को सुबह 45 वर्षीय उमाकांत गुप्ता अपने घर की पहली मंजिल की बालकनी में कपड़े सुखाने गए थे। बा...