बक्सर, जुलाई 14 -- योजना छह माह के अंदर मामले का निष्पादन का निर्देश जारी किया आवेदन या निर्देश प्राप्त होता है तब पुन: जमीन की पैमाइश बक्सर, हमारे संवाददाता। केसठ प्रखंड के गोविंदपुर गांव में नाला निर्माण पर ग्रहण लग गया है। माननीय हाई कोर्ट के निर्देश के बाद उस पर निर्माण कार्य संभव हो सकता है। इस संबंध में परिवादी अधिवक्ता अरविंद कुमार ने बताया कि गोविंदपुर गांव में पानी टंकी से लेकर काली मंदिर तक नाला निर्माण की योजना ली गई थी। तत्कालीन सांसद अश्विनी चौबे के फंड से करीब 15 लाख रुपये से इसका निर्माण होना था। कुछ दूर तक नाला निर्माण की प्रक्रिया संपन्न भी हुई थी। परंतु बाद में अवैध तरीके से इसका निर्माण होने लगा था। सरकारी जमीन के साथ-साथ निजी जमीन पर भी निर्माण होने लगा था। परिवादी अधिवक्ता अरविंद कुमार ने संबंधित अधिकारियों को आवेदन द...