नई दिल्ली, अगस्त 11 -- जमीन के बदले नौकरी घोटाला नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। राउज एवेन्यू कोर्ट में सोमवार को बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के वकील ने दलील दी कि किसी कंपनी के केवल शेयर खरीदने से उनके मुवक्किल को जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामला में साजिशकर्ता नहीं ठहराया जा सकता। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने की अदालत के समक्ष मामले में आरोप तय करने को लेकर सुनवाई हुई। वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने कहा कि वर्ष 2009 से 2014 के बीच कोई सेल डीड नहीं हुई और न ही किसी ने यह कहा कि इस दौरान लालू प्रसाद यादव का कोई प्रभाव था। उन्होंने कहा कि लाभार्थी और साजिशकर्ता में बड़ा अंतर है। तेजस्वी लाभार्थी हो सकते हैं, लेकिन साजिशकर्ता साबित करने के लिए सीबीआई को ठोस सबूत देने होंगे। रिकॉर्ड में कहीं नहीं कहा गया कि वह सह-साजिशकर्ता हैं। स...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.