नई दिल्ली, फरवरी 20 -- - दिल्ली दंगे के मामले में आरोपियों की जमानत याचिका पर चार मार्च तक टली सुनवाई नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। वर्ष 2020 में हुए दिल्ली दंगे के मामले में आरोपी उमर खालिद व सह-आरोपियों की जमानत याचिका पर उच्च न्यायालय चार मार्च को सुनवाई करेगा। गुरुवार को उमर खालिद ने दिल्ली उच्च न्यायालय में दलील दी कि सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा होना, अपराध में शामिल होने का सबूत नहीं है। जबकि पुलिस ने विरोध प्रदर्शन करने और बैठकों में भाग लेने को आतंक के बराबर बताया है। खालिद का प्रतिनिधित्व करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिदीप पेस ने न्यायमूर्ति नवीन चावला और शलिंदर कौर की पीठ के समक्ष दलील देते हुए दंगों से संबंधित गैरकानूनी गतिविधि अधिनियम (यूएपीए) मामले में उमर के लिए जमानत मांगी। पेस ने अभियोजन पक्ष के इस दावे का विरोध किया कि...