कौशाम्बी, जुलाई 22 -- किरोसिन आयल की कालाबाजारी के मामले में मंगलावर को सीजेएम कोर्ट ने आरोप साबित होने पर अभियुक्त को चार साल के कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। सैनी कोतवाली पुलिस ने 25 जून वर्ष 2009 में सिराथू के धाता रोड से कोटेदार प्रदीप कुमार पुत्र शिवकुमार को गिरफ्तार किया था। प्रदीप के कब्जे से पुलिस ने 180 लीटर अवैध केरोसिन आयल बरामद किया था। प्रदीप पर केरोसिन आयल की कालाबाजारी करने का आरोप लगा था। पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय भेजा। मंगलवार को न्यायालय ने उभय पक्षों को सुना। सरकारी वकील ने गवाहों को पेश कराया। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। आरोप साबित होने पर पुलिस ने कोटेदार को चार साल के कैद की सजा सुनाई। साथ ही 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।

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