नई दिल्ली, नवम्बर 25 -- सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केरल सरकार को निर्देश दिया कि वह उन सभी क्षेत्रों में सरकारी प्राथमिक (लोअर-प्राइमरी) और उच्च प्राथमिक (अपर-प्राइमरी) विद्यालय स्थापित करने के लिए एक 'समग्र निर्णय' ले, जहां कोई भी विद्यालय नहीं है। यह देखते हुए कि बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत हर बच्चे को नजदीक में स्कूली शिक्षा की सुविधा मिलनी चाहिए, मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कई निर्देश जारी किए। पीठ ने केरल हाईकोर्ट के उस निर्देश को बरकरार रखा, जिसमें राज्य सरकार को ऐसे क्षेत्र में एक स्कूल स्थापित करने का निर्देश दिया गया था, जिसके 3-4 किलोमीटर के दायरे में कोई शैक्षणिक सुविधा नहीं है। पीठ ने कहा कि केरल सरकार को उन सभी क्षेत्रों में सरकारी प्राथमिक विद...