नई दिल्ली, अक्टूबर 25 -- केरल हाईकोर्ट ने पल्लुरुथी स्थित एक चर्च द्वारा संचालित स्कूल में हिजाब पहनने की अनुमति से संबंधित रिट याचिका बंद कर दी। राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि शिक्षा विभाग बच्ची के माता-पिता के रुख को देखते हुए इस मामले को आगे बढ़ाने का इरादा नहीं रखता। न्यायमूर्ति वी. जी. अरुण की अदालत में शुक्रवार को जब मामले की सुनवाई हुई, तो लड़की की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि उसके माता-पिता ने स्कूल में उसकी पढ़ाई बंद करने और उसे किसी अन्य संस्थान में दाखिला दिलाने का फैसला किया है। अदालत ने राज्य सरकार के वकील के इस तर्क पर भी गौर किया कि बच्ची के माता-पिता के रुख को देखते हुए, विभाग इस मामले को आगे बढ़ाने का इरादा नहीं रखता। इसके बाद अदालत ने रिट याचिका बंद करते हुए कहा कि अदालत को यह जानकर खुशी हो रही है कि समझदारी की जीत हुई ...