नई दिल्ली, जुलाई 17 -- केरल हाईकोर्ट ने 2023 में राज्य सरकार के जन संपर्क कार्यक्रम 'नव केरल सदा' के दौरान हुई हिंसा के संबंध में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग वाली शिकायत के आधार पर शुरू की गई कार्यवाही पर गुरुवार को रोक लगा दी। न्यायमूर्ति वी. जी. अरुण ने विजयन की याचिका पर तीन महीने के लिए कार्यवाही पर रोक लगा दी। विजयन ने अपनी अर्जी में शिकायत खारिज करने और मामले में मजिस्ट्रेट अदालत के तीन जुलाई के आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया था। एर्नाकुलम के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) की अदालत ने तीन जुलाई को अपने आदेश में कहा था कि प्रथम दृष्टया मामला बनता है, लेकिन मुख्यमंत्री के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए राज्यपाल से अभियोजन की मंजूरी जरूरी है।

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