शामली, जुलाई 2 -- मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय भारत सरकार की योजना के तहत केनरा बैंक से लिए गए ऋण की सब्सिडी नहीं लौटाने पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने बैंक को भुगतान सब्सिडी की 2 लाख 49500 समेत कुल 2 लाख 85 हजार भुगतान का आदेश दिया है। कैराना के ऊंचागांव निवासी अनुज कुमार ने केनरा बैंक की ऊंचागांव शाखा और मुख्य कार्यालय कर्नाटक समेत मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय भारत सरकार के खिलाफ आयोग में वाद दायर किया था। जिसमें उसने बताया था कि उसने विपक्षी तीन एचआरडी की योजना के तहत केनरा बैंक ऊंचा गांव से साढे 7 लाख रुपये का एजुकेशन लोन लिया था। बैंक ने सभी ओपचारिकताएं पूरी कर एमबीबीएस के लिए शिक्षण संस्थान नोएडा को दो किश्तों में भुगतान भोज दिया। एमबीबीएस की पढाई पूरी करने के बाद अनुज कुमार ने बैंक में किश्तों में 999500 रुपये ऋण के जम...
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