दिल्ली, सितम्बर 25 -- केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि आम आदमी पार्टी (AAP) के प्रमुख अरविंद केजरीवाल को 10 दिनों के भीतर एक उचित सरकारी आवास आवंटित किया जाएगा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की बेंच के सामने यह जानकारी दी। आम आदमी पार्टी ने कोर्ट में याचिका दायर कर केजरीवाल के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर आवास की मांग की थी। केंद्र के इस बयान को देखते हुए कोर्ट ने कहा कि वह इस याचिका पर आदेश पारित करेगा और इसका निपटारा कर देगा। न्यायमूर्ति दत्ता ने कहा, "मैं आपके इस बयान पर ध्यान दे रहा हूं कि आप आज से 10 दिनों के भीतर आवास आवंटित करेंगे और मैं याचिकाकर्ता के राष्ट्रीय राजनीतिक दल के अध्यक्ष के पद को ध्यान में रखते हुए यह आदेश पारित करुंगा।"
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