नई दिल्ली, सितम्बर 16 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार से पूछा कि 'हीमोफीलिया से पीड़ित व्यक्ति को संघ लोकसेवा आयोग (यूपीएससी) की परीक्षाओं में दिव्यांग क्षेणी के आरक्षण से बाहर क्यों रखा गया? शीर्ष अदालत ने कहा कि वह हीमोफीलिया से पीड़ित व्यक्तियों को यूपीएससी की परीक्षाओं के लिए दिव्यांग श्रेणी के आरक्षण श्रेणी से बाहर रखने से संबंधित एक मामले की सुनवाई करेगा। जस्टिस अरविंद कुमार और एनवी अंजारिया की पीठ ने सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हीमोफीलिया से पीड़ित प्रतियोगी छात्र की याचिका पर सुनवाई कर रही है। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जयना कोठारी ने पीठ से कहा कि 'यद्यपि हीमोफीलिया दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की अनुसूची के तहत प्रदान की गई एक मानक विकलांगता है, लेकिन यह मानक विकलांगता वाले व्य...