सोनभद्र, अप्रैल 8 -- सोनभद्र, विधि संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सोनभद्र अमित बीर सिंह की अदालत ने बिरसा मुंडा बनवासी विद्यापीठ सेवाकुंज आश्रम कारीडाड़ चपकी के केन्द्र प्रमुख के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विधि अनुरूप विवेचना करने का आदेश बभनी थानाध्यक्ष को दिया है। मामला 12 वर्षीय आदिवासी नाबालिग छात्र से अश्लील कार्य कराने का है। यह आदेश पीड़ित छात्र की मां के अधिवक्ता विकास शाक्य के जरिए दाखिल 173(4) बीएनएसएस के प्रार्थना पत्र पर कोर्ट ने दिया है। दिए प्रार्थना पत्र में अवगत कराया गया है कि पीड़ित छात्र बिरसा मुंडा बनवासी विद्यापीठ सेवाकुंज आश्रम कारीडांड़ चपकी में कक्षा 7 का छात्र था। घटना 5 जनवरी 2025 को समय करीब दोपहर 1:00 बजे की है। विद्यालय केंद्र प्रमुख कृष्ण गोपाल अपने कमरे में बुलाकर दरवाजा बंद करके आदिवासी छा...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.