नई दिल्ली, सितम्बर 3 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से एक ऐसी नीति बनाने के लिए कहा है ताकि भारत में अपराध करने के बाद विदेशी नागरिक जमानत मिलने के बाद न्यायिक प्रक्रिया से भाग नहीं सके। शीर्ष अदालत ने धोखाधड़ी के एक मामले में आरोपी नाइजीरियाई नागरिक जमानत मिलने के बाद फरार होने के मामले में केंद्र को यह निर्देश दिया। जस्टिस दीपांकर दत्ता और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने अपने फैसले में कहा है कि 'एक ऐसी नीति की आवश्यकता पर है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि देश में अपराध करने वाले विदेशी नागरिक 'न्याय से भाग न सकें। पीठ ने पिछले साल 4 दिसंबर को झारखंड उच्च न्यायालय के मई 2022 के उस आदेश को रद्द कर दिया था जिसमें आरोपी एलेक्स डेविड को जमानत दी गई थी। पिछले सप्ताह जब इस मामले की सुनवाई हुई तो पीठ ने कहा कि नाइजीरिय...
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