गोंडा। सीपी तिवारी, अगस्त 25 -- यूपी के गोंडा में धोखाधड़ी करके भूमि बैनामा कराने आरोप में केंद्रीय पर्यावरण व विदेश राज्यमंत्री कीर्तिवर्धन सिंह समेत पांच के विरुद्ध एमपी/एमएलए कोर्ट ने बीते 11 अगस्त को मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया था। कीर्तिवर्धन को इस आदेश के खिलाफ केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने प्रभारी जिला जज राजेश कुमार की अदालत समक्ष निगरानी प्रस्तुत कर पुनः सुनवाई की फरियाद की। इसे अदालत ने स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब कर ली है। मामले की अगली सुनवाई 20 सितंबर को होगी। केंद्रीय मंत्री की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद त्रिपाठी व रमेश प्रताप सिंह के अनुसार वादी अजय सिंह ने अदालत को गुमराह करके तथ्यों को छिपाकर केंद्रीय मंत्री व अन्य के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने का आदेश पारित क...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.