हरिद्वार, जुलाई 30 -- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने वर्ष 2017 में रायवाला से लेकर भोगपुर तक अवैध रूप से संचालित स्टोन क्रशर को बंद करने के आदेश दिए थे। इस आदेश के बावजूद भी स्टोन क्रशर अवैध रूप से संचालित किया जा रहे थे। इसके खिलाफ मातृसदन ने कई बार अनशन किया और कोर्ट में पीआईएल दायर की। रायवाला से लेकर भोगपुर तक 48 स्टोन क्रशर को तत्काल प्रभाव से बंद करने के हाईकोर्ट के आदेश को मातृसदन ने बड़ी जीत बताया है। मातृसदन के अधिवक्ता ब्रह्मचारी सुधानंद ने बताया कि 2017 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने रायवाला से लेकर भोगपुर तक अवैध रूप से संचालित 48 स्टोन क्रशर को बंद करने के आदेश दिए थे।
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