नई दिल्ली, मई 9 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि उच्चतम न्यायालय की ओर से अधिकृत केन्द्रीय अधिकार प्राप्त समिति राजधानी में 50 या उससे अधिक पेड़ों की कटाई की निगरानी करेगी। साथ ही, प्रत्यारोपण पर भी नजर रखेगी। न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने कहा कि यह प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुरूप की जा रही है। उच्च न्यायालय ने यह आदेश दिल्ली सरकार की उस याचिका पर पारित किया है, जिसमें पेड़ों की कटाई के लिए दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम के तहत अधिकारियों की ओर से लगाए गए प्रतिबंध में संशोधन की मांग की गई है।

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