नई दिल्ली, नवम्बर 6 -- VRS New Rule: केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किया है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (Department of Pension and Pensioners' Welfare - DoPPW) ने उन सरकारी कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (Voluntary Retirement) और उससे जुड़े लाभों पर नई गाइडलाइंस जारी की हैं, जिन्होंने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के अंतर्गत यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को चुना है।स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से जुड़ा प्रावधान DoPPW द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि नियम 13 (Rule 13) के तहत यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) चुनने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का लाभ उठा सकते हैं। इस नियम के अनुसार, यदि कोई सरकारी कर्मचारी 20 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर लेता है, तो वह अपनी सेवा स...