नई दिल्ली, अक्टूबर 12 -- Central Govt Employee's: केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों, पेंशनर्स और आश्रितों के लिए केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना (CGHS) के तहत करीब 2,000 मेडिकल प्रक्रियाओं और जांचों के लिए नई दरें जारी की हैं। यह संशोधन लगभग 15 साल बाद किया गया है और 13 अक्टूबर 2025 से प्रभावी होगा। नए रेट्स का सीधा असर देशभर के CGHS-एम्पैनल्ड (सूचीबद्ध) और गैर-एम्पैनल्ड अस्पतालों में इलाज कराने वाले लाखों लाभार्थियों पर पड़ेगा।सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों के लिए नई दरें नई गाइडलाइंस के अनुसार, सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों में इलाज की दरें अब NABH-मान्यता प्राप्त अस्पतालों से 15% अधिक होंगी। उदाहरण के लिए, यदि किसी शहर में NABH-अस्पताल में किसी उपचार की लागत Rs.1 लाख है, तो वही इलाज सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में अब Rs.1.15 लाख में होगा। ये दरें...