नई दिल्ली, नवम्बर 27 -- NPS to UPS Switch Deadline: केंद्र सरकार के वे कर्मचारी जो नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में स्विच करना चाहते हैं, उन्हें 30 नवंबर तक अपना विकल्प चुनना अनिवार्य है। अंतिम तारीख अब कुछ ही दिनों में आने वाली है, ऐसे में वित्त मंत्रालय ने सभी पात्र कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों से निर्धारित समय सीमा से पहले आवेदन जमा करने की अपील की है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि जो भी कर्मचारी या पेंशनर UPS के तहत मिलने वाले लाभ पाना चाहते हैं, वे 30 नवंबर 2025 से पहले अपना अनुरोध अवश्य जमा करें।UPS क्या है? UPS यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जिसे जनवरी 2025 में अधिसूचित किया गया था, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए NPS का एक नया विकल्प है। इसे 1 अप्रैल 2025 से लागू किया गया है। UPS की सबसे बड़ी खासियत यह...