नई दिल्ली, नवम्बर 4 -- Pension Scheme: केंद्र सरकार ने करोड़ों केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि एक बार तय की गई पेंशन या पारिवारिक पेंशन को घटाया नहीं जा सकेगा, जब तक कि उसमें कोई स्पष्ट लेखन या गणना संबंधी गलती न पाई जाए। यह आदेश कर्मचारी, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के तहत आने वाले पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) द्वारा 30 अक्टूबर 2025 को जारी किया गया है।DoPPW की मंजूरी होगी जरूरी नई व्यवस्था के अनुसार, यदि किसी पेंशन या पारिवारिक पेंशन में कोई त्रुटि दो साल से अधिक समय बाद पाई जाती है, तो उसे घटाने से पहले पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) से मंजूरी लेना अनिवार्य होगा। DoPPW के कार्यालय ज्ञापन में कहा गया है- 'एक बार जब पेंशन या पारिवारिक पेंशन को अंतिम रूप ...
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