नई दिल्ली, दिसम्बर 4 -- नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। केंद्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2025 पर संसद की मुहर लग गई है। इस विधेयक में तंबाकू उत्पादों पर जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर समाप्त होने के बाद समान कर बोझ रखने के लिए उत्पाद शुल्क लगाने का प्रावधान है। राज्यसभा में उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 में संशोधन वाले विधेयक पर चर्चा और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के जवाब के बाद उच्च सदन ने इसे ध्वनिमत से लौटा दिया। लोकसभा इसे बुधवार को पारित कर चुकी है। उच्च सदन में विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि तंबाकू और इसके उत्पादों पर उत्पाद शुल्क लगाने से जीएसटी क्षतिपूर्ति कर समाप्त करने के बाद भी कर का बोझ समान रहेगा। उन्होंने कहा कि चूंकि जीएसटी कानून में अधिकतम कर दर 40 प्रतिशत तय है, इसलिए यदि जीएसटी उपकर हटा दिया जाता है और...
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