नई दिल्ली, अक्टूबर 6 -- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आरबीआई, केंद्र और सेबी आदि से एक याचिका पर जवाब मांगा है। याचिका में निवेशकों और जमाकर्ताओं के 3.5 लाख करोड़ रुपये की वित्तीय परिसंपत्तियों (बैंक जमा, म्युचुअल फंड, बीमा राशि आदि) की राशि सही निवेशकों तक पहुंचाने के लिए एक केंद्रीकृत पोर्टल स्थापित करने का निर्देश देने की मांग की गई है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जताई और मामले की सुनवाई के लिए चार हफ्ते बाद की तारीख तय की। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने अदालत को बताया कि यह मामला छोटे निवेशकों या जमाकर्ताओं से संबंधित है। अधिवक्ता ने कहा कि आज की तारीख में यह राशि 3.5 लाख करोड़ रुपये है। उन्होंने यह भी कहा कि यह राशि सही निवेशकों को वापस नहीं दी गई है। अधिवक्ता ने बताया कि उ...