नई दिल्ली, अक्टूबर 10 -- सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को केंद्र और एनसीआर राज्यों ने पटाखों पर प्रतिबंध हटाने का अनुरोध किया है। अदालत से कहा गया कि बच्चों को दिवाली और अन्य त्योहारों पर बिना किसी समय सीमा प्रतिबंध के पटाखे चलाने की इजाजत दी जानी चाहिए। मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में 'हरित पटाखों के निर्माण और बिक्री की अनुमति देने के अनुरोध संबंधी याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। प्रतिबंध में ढील देने का संकेत देते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इसमें सभी पक्षों के हितों के बीच संतुलन बनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पूर्ण प्रतिबंध न तो व्यावहारिक है और न ही आदर्श। उन्होंने कहा कि पूर्ण प्रतिबंध के बावजूद पटाखों का इस्तेमाल जारी है। सख्त आदेश समस...