बस्ती, जून 25 -- बस्ती। जिला कृषि रक्षा अधिकारी रतन शंकर ओझा ने बताया कि जिले में स्थित समस्त कीटनाशी रसायनों के थोक एवं फुटकर विक्रेताओं को विभागीय के अनुसार स्टाक रजिस्टर रखना होगा। उन्होंने कहा कि कीटनाशी अधिनियम 1968 एवं कीटनाशी संशोधन नियम 1971 में दिये गये निर्देशों के अनुसार अपने-अपने प्रतिष्ठान पर विक्रय के लिए उपलब्ध कृषि रक्षा रसायनों का स्टाक रजिस्टर, वितरण रजिस्टर अपडेट रखें। किसी भी कृषक को वितरित रसायन के साथ कैश मेमो व रसीद अनिवार्य रूप से दें। इस रसीद पर रसायन का बैच नंबर, उत्पादन तिथि, अवसान तिथि अंकित रहे। रसीद नहीं देना कीटनाशी नियमों का उल्लंघन और दण्डनीय अपराध है। निर्गत लाइसेंस एवं ग्रो सेफ फूड अभियान का पोस्टर अनिवार्य रूप से प्रतिष्ठान पर प्रदर्शित करें।

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