रांची, नवम्बर 25 -- रांची, संवाददाता। पूर्व मंत्री सत्यानंद भोक्ता की डिस्चार्ज अर्जी पर मंगलवार को एसीबी के विशेष न्यायाधीश ओंकार नाथ चौधरी की अदालत में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया। अदालत अपना आदेश 9 दिसंबर को सुनाएगी। इससे पूर्व याचिकाकर्ता की ओर से हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता राजेंद्र कृष्ण और एनएन तिवारी की ओर से दलीलें दी गईं कि घोटाले में सत्यानंद भोक्ता बिल्कुल निर्दोष हैं। इन पर घोटाले का आरोप नहीं बनता है। मामले से डिस्चार्ज किया जाए। इसका विरोध एसीबी के आलोक कुमार ने किया। कहा कि घोटाले के पर्याप्त सबूत हैं। दोनों का पक्ष सुनने के बाद अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया। मामले में आरोपियों पर आरोप तय किया जाना है। मंत्री सत्यनाद भोक्ता ने आरोप मुक्त करने के लिए बीते 25 मई डिस्चार्ज अर्...