गाजीपुर, जून 24 -- गाजीपुर। प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलम्बन योजना वित्तीय वर्ष (2025-26) में ऋण के लिए आवेदन दस जुलाई तक वन स्टाप शाप के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना है। कृषि प्रशिक्षित उद्यमियों को कई सुविधायें प्रदान की जायेंगी। कृषि व्यवसाय गतिविधियों के लिए लाइसेन्स प्राप्त करने में सहायता तथा लाइसेन्स फीस के व्यय की प्रतिपूर्ति। एग्गीजंक्शन स्थापना के लिए बैंकों से ऋण प्राप्त करने में सहायता तथा 7.5 प्रतिशत की दर से ऋण पर व्याज अनुदान की व्यवस्था है। यह अनुदान बैंक की बैंक इन्डेड सब्सिडी के रूप में रखा जायेगा और वर्ष की समाप्ति पर ऋणी के खाते में क्रेडिट कर दिया जायेगा। योजना से सम्बन्धित अधिक जानकारी के लिए उप कृषि निदेशक कार्यालय या जिला कृषि अधिकारी से सम्पर्क किया जा सकता है।

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