देवरिया, नवम्बर 20 -- बस्ती। त्वरित गति न्यायालय प्रथम (फास्ट ट्रैक कोर्ट) के न्यायाधीश प्रमोद कुमार गिरि ने भूमि अधिग्रहण मुआवजे की करीब दो करोड़ रुपये की बकाया राशि का भुगतान नहीं करने के मामले में आदेश पारित किया है। कोर्ट ने जिला मजिस्ट्रेट एवं मुख्य कोषाधिकारी बस्ती को निर्देश दिया है कि कृषि उपज मंडी समिति, बस्ती के सचिव के बैंक खाते को कुर्क कर डिक्रीधारक को देय पूरी राशि का तत्काल भुगतान कराया जाए। इसके बाद इस कार्यवाही से न्यायालय को अवगत कराया जाए। मामले की अगली सुनवाई के लिए 24 नवम्बर की तारीख तय की गई है। जानकारी के अनुसार, पुरानी बस्ती थानाक्षेत्र के निवासी विनय कुमार ने वर्ष 1996 में मंडी समिति द्वारा अधिग्रहीत अपनी आठ विस्वा जमीन के मुआवजे की वसूली के लिए दीवानी में वाद दायर किया था। उक्त प्रकरण में न्यायालय ने 11 सितम्बर 2...