गुड़गांव, जनवरी 30 -- गुरुग्राम। नगर निगम गुरुग्राम के अतिरिक्त निगमायुक्त डा. बलप्रीत सिंह ने गुरुवार को बीडब्ल्यूजी (बल्क वेस्ट जनरेटर) के ठोस कचरा प्रबंधन नियमों की कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता पर जोर दिया। डा. सिंह ने बीडब्ल्यूजी मॉनिटरिंग सेल के सदस्यों के साथ आयोजित एक बैठक में कहा कि नियमों का पालन नहीं करने वाले बीडब्ल्यूजी पर चालान की प्रक्रिया को तेज किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 के तहत नगर निगम गुरुग्राम सीमा में स्थित बल्क वेस्ट जनरेटर को अपने परिसर में कचरा प्रबंधन करना अनिवार्य है। यदि बीडब्ल्यूजी इस नियम का पालन नहीं करते हैं, तो उन पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। अतिरिक्त निगमायुक्त ने मॉनिटरिंग सेल के सदस्यों को निर्देश दिया कि वह बिना किसी भय या दबाव के प्रभावी कार्रवाई जारी ...
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