नई दिल्ली, सितम्बर 16 -- नई दिल्ली, वरिष्ठ संवाददाता। कूचा महाजनी के 50 दुकानदारों को फिलहाल सीलिंग से राहत मिल गई है। एमसीडी की ओर से सीलिंग का नोटिस चस्पा किए जाने के बाद दुकानदारों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस पर उच्च न्यायालय ने सीलिंग के आदेश पर स्टे कर दिया है। वहीं, इस मामले को निचली अदालत ले जाने को कहा है। चांदनी चौक के कूचा महाजनी की एक बिल्डिंग में अवैध निर्माण बताकर एमसीडी ने इस पर सीलिंग का नोटिस चस्पा कर दिया था। इस इमारत में व्यापार कर रहे करीब 50 दुकानदारों को दुकानें खाली करने की चेतावनी दी गई थी। कूचा महाजनी के सराफा कारोबारी दिनेश खंडेलवाल ने बताया कि एमसीडी की सीलिंग प्रक्रिया के खिलाफ दुकानदार एकत्र होकर हाईकोर्ट पहुंचे थे। हाईकोर्ट ने फिलहाल एमसीडी की कार्रवाई को रोक दिया है। अब कारोबारी निचली अदालत में जाए...