कुशीनगर, जनवरी 9 -- कुशीनगर, वरिष्ठ संवाददाता। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट दिनेश कुमार की अदालत ने 11 साल की बच्ची से छेड़छाड़ के मामले में बुजुर्ग को दोषी करार दिया है। उसे तीन साल की कैद व 15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। फैसले की जानकारी देते हुए विशेष शासकीय अधिक्ता (पॉक्सो एक्ट) सुनील कुमार मिश्र व संजय तिवारी ने बताया कि खड्डा थाने में इस आशय का अभियोग दर्ज कराया गया था कि एक गांव की 9 साल की बच्ची 16 जुलाई 2016 को बकरी चराने गयी थी तो वहां खड्डा थाने के ग्राम पकड़ी बृजलाल निवासी कमला (60) पुत्र सीताराम ने उससे छेड़छाड़ की। इसकी जानकारी होने पर जब पीड़िता की जब आरोपी से पूछताछ करने पहुंची तो उसे गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी देकर भगा दिया। खड्डा थाने के विवेचक ने विवेचना पूरी कर अभियुक्त कमला पुत्र सीताराम के खिलाफ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.