सोनभद्र, जुलाई 16 -- सोनभद्र, संवाददाता। विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी कोर्ट आबिद शमीम की अदालत ने बुधवार को सुनवाई करते हुए दोषी को तीन वर्ष कैद की सजा सुनाई। साढ़े चार साल पूर्व कुल्हाड़ी से प्रहार कर गंभीर चोट पहुंचाने व जाति सूचक शब्दों से गाली देकर अपमानित करने के मामले में सजा सुनाई गई। 32 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया। अर्थदंड न देने पर तीन माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित की जाएगी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के कम्हारडीह गांव निवासी विनोद कुमार ने राबर्ट्सगंज कोतवाली में दी तहरीर में आरोप लगाया था कि 15 अक्टूबर 2020 को रात करीब 12 बजे उसके पिताजी खेत मं पानी लगाने गए थे। गांव का विजेंद्र वियार चार अन्य साथियों के साथ कुल्हाड़ी से उसके पिता के गर्दन पर प्रहार कर घायल कर दिए। जा...