प्रतापगढ़ - कुंडा, जून 27 -- प्रतापगढ़, संवाददाता। नगर कोतवाली के कादीपुर में 29 मार्च 2023 को कुल्हाड़ी से मारकर किशोर की हत्या में के आरोपित को कोर्ट ने दोषी पाया है। कोर्ट ने उसे दस साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। कादीपुर गांव निवासी साकिर अली के अनुसार 29 मार्च 2023 की शाम उसके भतीजे 14 साल के तालिब अली का गांव के बच्चों से कुछ विवाद हो गया था। तालिब नमाज पढ़ने जा रहा था। वह मस्जिद के पास पहुंचा था कि आरिफ, शबनम, मीना और एक बाल अपचारी ने कुल्हाड़ी से हमला कर दिए। तालिब लहूलुहान होकर गिर पड़ा। उसे जिला अस्पताल ले जाया गया। वहां से उसे प्रयागराज रेफर कर दिया गया। परिवार के लोग तालिब को लेकर प्रयागराज जा रहे थे, रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। मामले की सुनवाई कर रहे जिला एंव सत्र न्यायाधीश सत्य प्रका...