चित्रकूट, मार्च 26 -- चित्रकूट। संवाददाता विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट राममणि पाठक की अदालत ने बाजीगर की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या करने के मामले में दोष सिद्ध दंपति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने दोनों को दस-दस हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। राजापुर थाना क्षेत्र के तीरमऊ निवासी ननका ने बीते 29 अगस्त 2015 को थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था। बताया कि उसका बेटा नानभइया ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले कार्यक्रमों के दौरान बाजीगर का काम करता था। 28 अगस्त 2015 की रात वह गांव में होने वाले बरहौं संस्कार में बीन बजाने गया था। आधी रात को लौटने के बाद उसकी कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई। सहायक अभियोजन अधिकारी एसके यादव ने बताया कि पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद इस मामले में राजापुर थाने के मिर्जा हकी...