इटावा औरैया, मार्च 5 -- इटावा। संवाददाताअपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश अंकुर शर्मा ने एक व्यक्ति के सिर पर कुल्हाड़ी मारकर घायल करने के मामले में कोर्ट ने दो भाईयों को पांच पांच साल की सजा सुनायी है। घटना 10 साल पहले सिविल लाइन क्षेत्र में हुयी थी। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के गांव जसोहन बगिया निवासी अमित कुमार ने हमले की रिपोर्ट दर्ज करायी थी। दर्ज कराई रिपोर्ट में आरोप लगाया था कि 13 सितम्बर 2014 को शाम बहन अर्चना नल पर पानी भर रही थी तभी पड़ोस में रहने वाले गोरे लाल ने अपने पुत्रों सतीश व धर्मेद्र के साथ मिलकर गाली गलौज की। जब उसके ताऊ राजवीर सिंह ने गाली गलौज करने से मना किया तो इसी बात को लेकर सतीश व धर्मेद्र ने उसके ताऊ के सिर में कुल्हाड़ी से वार कर दिया। जिससे वह गंभीर घायल हुये। इलाज से लंबे समय बाद ठीक हुये। पुलिस ने मामले की विवेचना कर...
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