चित्रकूट, मार्च 26 -- चित्रकूट। संवाददाता अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम अनुराग कुरील की अदालत ने कुल्हाड़ी व गोली मारकर हत्या करने के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा के साथ ही 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। बीते दो अक्टूबर 2006 को गोबरिया बुजुर्ग निवासी विजयकांत द्विवेदी ने कोतवाली कर्वी में तहरीर देकर सूचना दी थी कि राजेन्द्र यादव निवासी गोबरिया ने कुल्हाड़ी और गोली मारकर रामनिधान की हत्या कर दिया है। मुकदमा दर्ज करने के बाद तत्कालीन निरीक्षक चन्द्रधर गौड़ ने आरोपित की 27 अक्टूबर को गिरफ्तारी करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन पक्ष से सहायक शासकीय अधिवक्ता अजय कुमार सिंह ने न्यायालय में गवाह और साक्ष्य पेश किए। कोर्ट ने आरोपित राजेन्द्र यादव को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
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