भदोही, अक्टूबर 30 -- भदोही, संवाददाता। धारदार हथियार से युवक की हत्या करने के मामले में कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाया। हत्या के दोषी को न्यायालय ने आजीवन कारावास एवं 20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि 21 नवम्बर 2023 की शाम को साढ़े छह बजे कोइरौना थाना क्षेत्र के इनारगांव में अज्ञात बदमाशों ने मनीष सिंह पुत्र बंशराज सिंह की हत्या कर दी थी। युवक के कान को भी कुल्हाड़ी से काटा गया था। पुलिस ने तहरीर मिलने पर गांव के ही भुल्लर उर्फ सूर्यभान सिंह के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया था। मामले की जांच करने के बाद साक्ष्यों को कोर्ट में पेश कर दिया गया था। न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भदोही द्वारा सात फरवरी 2024 को विचारण किया गया था। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस, मॉनिटरिंग सेल एवं एडीज...