आगरा, जनवरी 2 -- उधार दिए रुपये का तगादा करने गए एक युवक पर कुल्हाड़ी से प्रहार कर गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में आरोपित को राहत मिल गई है। अदालत ने आरोपित नेत्रपाल निवासी किरावली का जमानत प्रार्थना पत्र घायल का मेडिकल पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने के कारण स्वीकृत कर लिया। वादी चंद्रभान का पुत्र बंटू 21 सितंबर की सुबह आरोपित के पिता से उधार दिए 50 हजार रुपये का तगादा करने गया था। उसी दौरान आरोपित ने गाली गलौज कर वादी के पुत्र बंटू पर कुल्हाड़ी से प्रहार कर उसे घायल कर दिया। थाना किरावली में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोपित की ओर से अधिवक्ता राजीव सोनी ने तर्क दिए।

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