भागलपुर, अक्टूबर 5 -- भागलपुर, कार्यालय संवाददाता टीएमबीयू में 12 नवंबर 2024 को तत्कालीन कुलसचिव डॉ. विकास चंद्रा के विरोध में कर्मचारियों का गुस्सा फूटा था। उनके कार्यालय में हुए मामले को लेकर उन्होंने विवि थाने में कई कर्मियों के विरूद्ध केस दर्ज कराया था। कर्मियों पर मारपीट का आरोप लगाया था। मामले में जिन कर्मियों पर आरोप लगाया गया था, उन्हें हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है। कर्मी दिलीप कुमार झा को सशर्त जमानत की गई है। जबकि असीम कुमार और सुरेंद्र ठाकुर के खिलाफ मारपीट का साक्ष्य नहीं है, इस कारण जमानत दी गई है। जस्टिस नवनीत कुमार पांडेय की अदालत ने जमानत पर आदेश सुनाया है। कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका पर दोनों पक्षों की दलील सुनी। इस दौरान कोर्ट में कर्मियों की तरफ से कई अखबार की कटिंग प्रस्तुत की गई, जिसमें विकास चंद्रा द्वारा लंब...