नई दिल्ली, अप्रैल 19 -- भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव की न्यायिक प्रक्रिया को लेकर एक बार फिर पाकिस्तान की बौखलाहट सामने आई है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने अपनी सुप्रीम कोर्ट में दायर एक हलफनामे में दावा किया है कि कुलभूषण जाधव को अपील करने का कोई अधिकार नहीं दिया गया है, बल्कि उन्हें सिर्फ कॉन्सुलर एक्सेस की सुविधा दी गई थी।पाक ने खोली अपनी ही पोल डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक, यह बयान उस समय आया है जब कुछ वकीलों ने कोर्ट में यह सवाल उठाया कि भारतीय नागरिक जाधव को तो अपील का अधिकार दिया गया, लेकिन 9 मई 2023 की हिंसा में दोषी ठहराए गए पाकिस्तानी नागरिकों को यह सुविधा क्यों नहीं दी जा रही। जिसके बाद रक्षा मंत्रालय के हलफनामे में यह साफ किया गया कि कुलभूषण जाधव को अपील करने का कोई अधिकार नहीं दिया गया है।आईसीजे ने लगाई थी फांसी पर रोक रक्...