नई दिल्ली, सितम्बर 22 -- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह केरल के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर की याचिका पर शीर्ष अदालत के पूर्व जज सुधांशु धूलिया की रिपोर्ट आने के बाद गौर करेंगे। याचिका में राज्य के दो विश्वविद्यालयों के लिए कुलपतियों (वीसी) की नियुक्ति की सिफारिश करने वाली समिति से मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को हटाने का अनुरोध किया गया है। न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति के. वी. विश्वनाथन की पीठ के समक्ष राज्यपाल की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने इस याचिका का उल्लेख किया। वेंकटरमणी ने पीठ से राज्यपाल की याचिका पर तत्काल सुनवाई करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि मेरा एक बहुत छोटा सा अनुरोध है। इन आवेदनों को इस मामले में जस्टिस धूलिया की किसी भी प्रक्रिया में बाधा डालने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। न्यायमूर्ति ...