नई दिल्ली, नवम्बर 7 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की कस्टडी में मौत मामले में दोषी पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत अर्जी पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। सेंगर इस मामले में 10 साल की सजा काट रहे हैं और अप्रैल 2018 से जेल में हैं। इससे पहले न्यायमूर्ति रवींद्र डुडेजा ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। कोर्ट ने पीड़िता की ओर से पेश वकील महमूद प्राचा को लिखित दलीलें जमा करने की अनुमति दी। पीड़िता की ओर से कहा गया कि सेंगर को जमानत नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि पीड़िता और उसके परिवार को अभी भी खतरा है। वकील ने आरोप लगाया कि सोशल मीडिया पर पीड़िता को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और सीआरपीएफ सुरक्षा हटने के बाद कुछ लोग उसके घर में घुस आए थे, जिस पर प्राथमिकी भी दर्ज हो चुकी है।
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