नई दिल्ली, फरवरी 9 -- बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट से अनुरोध किया है कि वह सेंगर की अपील पर 'आउट ऑफ टर्न' सुनवाई करे। इस अपील में सेंगर ने उन्नाव रेप कांड की पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत से जुड़े मामले में अपनी दोषसिद्धि और 10 साल की सजा को चुनौती दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि अपील का निपटारा तीन महीने के अंदर किया जाए। लाइव लॉ वेबसाइट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश भी दिया है कि कुलदीप सिंह सेंगर की अपील के साथ-साथ पीड़िता द्वारा उनकी सजा बढ़ाए जाने के लिए दायर की गई अपील और सह आरोपियों की अपीलों को भी एक साथ सुना जाए। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस एनवी अंजारिय...
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